महिला ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की जांच कराये जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

कोलकाता। कोलकाता में बीती 09 अगस्त शुक्रवार सुबह एक सरकारी अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार कर हत्या हुई। आज इसी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई की। छात्रों और डॉक्टर्स के प्रदर्शन में मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में सभी पक्षों की दलीलों को सुना गया तथा कोर्ट ने सीबीआई से जांच करवाने के आदेश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने वारदात से जुड़े सभी सबूत और दस्तावेजों को तत्काल केंद्रीय जांच एजेंसी को सौपने के निर्देश भी दिए है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई अब तीन हफ्ते बाद करेगा। इससे पहले कई जनहित याचिकाओं के दायर होने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद से प्रोफेसर (डॉ.) संदीप घोष को छुट्टी पर भेज दिया था। अदालत ने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किसी के पद से इस्तीफा देने के बाद उसकी किसी और सरकारी कॉलेज में नियुक्ति कैसे की जा सकती है। साथ ही उन्होंने आज दोपहर तीन बजे से पहले संदीप घोष को छुट्टी का आवेदन जमा करने को कहा था। इसके साथ ही आज दोपहर एक बजे अदालत में मामले की केस डायरी दाखिल करने का निर्देश दिया था।

पीठ के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार ने दोपहर एक बजे केस डायरी पेश की। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बता दें, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद से प्रोफेसर (डॉ.) संदीप घोष ने कल इस्तीफा दे दिया था। उसके कुछ ही समय बाद ही उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नियुक्त कर दिया गया था।

क्या घोष से पूछताछ हुई थी?
याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवागनानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जांच में कुछ गायब है और पूछा कि क्या मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान दर्ज किया गया था, इस पर राज्य के वकील ने ना में जवाब दिया। खंडपीठ में न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य भी शामिल हैं। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अगर प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था तो उन्हें किसी अन्य सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कैसे नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही अदालत ने आज दोपहर तीन बजे तक छुट्टी का आवेदन जमा करने का आदेश दिया। साथ कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो अदालत उन्हें पद छोड़ने का आदेश देगी।

अप्राकृतिक मौत का मामला क्यों नहीं शुरू किया?
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा कि यहां सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया और अप्राकृतिक मौत का मामला क्यों नहीं शुरू किया गया। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने बताया कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, हत्या की तत्काल कोई शिकायत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षु का शव सड़क किनारे नहीं मिला और अस्पताल के अधीक्षक या प्रिंसिपल शिकायत दर्ज करा सकते थे। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हत्या इतनी भयावह थी कि डॉक्टरों और प्रशिक्षुओं द्वारा अपनी पीड़ा जाहिर करना सही था। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य को आंदोलनकारी डॉक्टरों के साथ बातचीत करनी चाहिए। इस बीच, राज्य सरकार के वकील ने दावा किया कि कोलकाता पुलिस मामले में पारदर्शी जांच कर रही है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि वह एक प्रशासनिक पद पर नियुक्त रह सकते हैं, लेकिन उनसे सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए थी। कोर्ट ने राज्य के वकील से भी पूछा कि आप उन्हें क्यों बचा रहे हैं। उनका बयान दर्ज करें। वह जो कुछ भी जानते हैं उन्हें बताने दो।

एक बजे तक केस डायरी पेश करे सरकार
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले की जांच की केस डायरी दोपहर एक बजे उसके समक्ष पेश करे। स्नातकोत्तर प्रशिक्षु के माता-पिता ने मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। कई अन्य जनहित याचिकाएं भी दायर की गई थीं, जिनमें इसकी सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

– टीम न्यूज अपडेट यूपी

News Update Up
Author: News Update Up

Leave a Comment

READ MORE

READ MORE