बरेली,यूपी। 04 से 13 अक्टूबर 2024 तक चलाया जायेगा विशेष प्रवर्तन अभियान। टीमें गठित आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी तथा अवैध अल्कोहल/शीरा के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु दिनांक 04 अक्टूबर से दिनांक 13 अक्टूबर 2024 तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने जनपद में विशेष प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री के अड्डों को समाप्त करने तथा निकटवर्ती राज्यों से अवैध रूप से मदिरा की तस्करी को रोकने हेतु टीम का गठन किया है, जिसके अन्तर्गत जनपद में बरेली नगर के अन्तर्गत तीन टीमें, आंवला, बहेड़ी, मीरगंज, फरीदपुर, नवाबगंज क्षेत्र में एक-एक टीम लगायी गयी है, प्रत्येक टीम में एक प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी तथा एक आबकारी निरीक्षक तैनात किया गया है।
उक्त अभियान के अन्तर्गत अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं/तस्करों की उपलब्ध सूची में चिन्हित व्यक्तियों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस के सहयोग से गैंगस्टर/गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं उन पर सतत निगरानी रखी जायेगी। संदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्ष्मता से चेंकिग करायी जायेगी। राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबों जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रुकते हैं, की भी सघन एवं आकस्मिक जांच करायी जायेगी।
अवैध मदिरा के संदिग्ध स्थानों/अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही अवश्य की जाये। पकड़े गये अभियोंगों में आबकारी अधिनियम की विद्यमान धाराओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार आई०पी०सी० की सुसंगत धाराओं में भी एफ०आई०आर० दर्ज करायी जाये। आबकारी दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार किया जाये तथा दुकान पर स्थित स्टाक के बार कोड व क्यू०आर० कोड की सूक्ष्मता एवं सतर्कतापूर्वक जांच की जाये। इसके साथ जनपद में ऐसी दुकानें जो सेक्टर/क्षेत्र में सबसे दूरस्थ, जंगल क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान पर स्थापित की गयी हों, उन दुकानों पर अवैध/मिलावटी शराब बिकने की सम्भावना अधिक होती है, इसकी रोकथाम के लिए ऐसी दुकानों पर सतर्क दृष्टि एवं निगरानी रखा जाना सुनिश्चित करें तथा रैण्डम आधार पर दुकानों की चेकिंग करते हुए मदिरा का नमूना लेकर क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे जायेगा।
दुकानों के खुलने के नियत समय से पूर्व एवं पश्चात दुकानों के अनुज्ञापियों/ विक्रेताओं द्वारा मदिरा, संलग्न कैन्टीनों से ओवर रेट पर स्वयं बेचे जाने अथवा कैन्टीन संचालकों से विक्रय कराये जाने की शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। नियमविरुद्ध ढंग से मदिरा की इस प्रकार की बिक्री में कैन्टीन संचालकों अथवा विक्रेताओं द्वारा अवैध/ मिलावटी मदिरा की बिक्री किये जाने की सम्भावना अधिक होती है। ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि समय से पूर्व एवं समय के पश्चात् कैन्टीन से वैध अथवा अवैध किसी प्रकार की मदिरा की बिक्री कदापि न हो पाये।
देशी/विदेशी मदिरा/बीयर एवं माडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानों पर ओवर रेट से सम्बन्ध में रैण्डम टेस्ट परचेज स्वयं, आबकारी एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा कराई जाये साथ ही ओवर रेट की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल टीम भेजकर शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर शिकायत की सघन जांच करायें और शिकायत की पुष्टि पाये जाने पर विक्रेता एवं अनुज्ञापन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाये।
दुकानों पर लगे हुये सी०सी०टी०वी0 कैमरा से सुचारु रुप से निरन्तर क्रियाशील रहते हुए रियल टाइम मॉनिटरिंग की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये। अवैध मदिरा के पकड़े गये कई अभियोगों में भारी मात्रा में नकली ढक्कन, नकली रैपर, नकली क्यू०आर० कोड आदि की बरामदगी की गयी है। इस सम्बन्ध में आसवनियों को उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति किये जाने वाले आर्पूतकों पर भी निगरानी रखी जाये। असेवित क्षेत्रों तथा ऐसे स्थानों जहां पर मदिरा की दुकानें अव्यवस्थित हैं वहीं पर अवैध करोबार की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए सतर्क निगरानी रखी जाये।
एफ०एल०-16/17 एवं एफ०एल०-39, 40 व 41 अनुज्ञापनों तथा पेन्ट, थिनर तथा वार्निश की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखी जाये तथा यथा आवश्यकतानुसार पेन्ट, थिनर तथा वार्निश की दुकानों से नमूना लेकर उसकी जांच भी की जाये। जनपद स्तर से कबाड़ियों की उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सूची में सम्मिलित कबाड़ियों पर भी निरन्तर उनके कार्य कलापों पर भी निगरानी रखी जाये।
अवैध मदिरा का सेवन न करने एवं अवैध शराब के अड्डों की सूचना देने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जाये तथा इस सम्बन्ध में जनता को जागरुक करने के लिये पोस्टर, हैडबिल भी छपवा कर वितरित कराये जायें साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये।
अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री के कई प्रकरण बन्द पड़ी फैक्ट्रियों में पकडे़ गये हैं, अतएव ऐसे बन्द पड़ी फैक्ट्रियों को चिन्हित कर उन पर सतत् सतर्क दृष्टि रखी जाये। जिन क्षेत्रों में आसवनियां स्थित है, उन स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाये ताकि उनसे अल्कोहल चोरी की सम्भावना न हो। मिथाइल अल्कोहल के नियंत्रण के लिये आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय एवं दुखद घटनाओं से बचा जा सके।
अल्कोहलयुक्त औषधियों एवं टिंचर का शराब के रूप मे दुरूपयोग को रोकने के लिये ड्रग विभाग के सहयोग से ऐसी दुकानों निरीक्षण कर नमूने आहरित किये जायें और जांच में सब-स्टैण्डर्ड पाये जाने पर उनका अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्यवाही ड्रग विभाग से करायी जाये।
प्रदेश स्तर पर संचालित टोल फ्री नम्बर 14405 तथा व्हाट्सएप नम्बर 9454466019 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि आम जनमानस बिना किसी भय के इन नम्बरों पर अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री की सूचना दी जा सके। जिन आबकारी दुकानों पर उक्त नम्बरों को अंकित नहीं कराया गया है तत्काल उन दुकानों पर उक्त नम्बरों का अंकन कराना सुनिश्चित किया जाये।
अन्य प्रान्तों की सीमा से लगे जनपदों में विशेष सतर्कता बरती जाये एवं नियमित रुप से रोड की चेकिंग कराई जाये, जिससे कि किसी भी दशा में अवैध मदिरा की तस्करी न होने पाये।
जिला आबकारी अधिकारी प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत अपरिहार्य स्थिति में अवकाश की स्वीकृति जिलाधिकारी एवं उप आबकारी आयुक्त प्रभार से प्राप्त करने के उपरान्त अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) को दूरभाष पर अवगत करायेंगे तथा जिला आबकारी अधिकारी के अवकाश अवधि में सम्बन्धित उप आबकारी आयुक्त स्वयं उनके जिला मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे।
उक्त के क्रम में जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वि़तीय, समस्त क्षेत्राधिकारी पुलिस, समस्त आबकारी निरीक्षक, अपराध निरोधक क्षेत्र को निर्देशित किया जाता है कि आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुये अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर उक्त बिन्दुओं का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
– टीम न्यूज अपडेट यूपी