कौशांबी,यूपी। उत्तर प्रदेश के लिए नजीर बन सकती है। वक्फ बोर्ड के नाम पर जबरन कब्जे में ली गई भूमि को आजाद कराने के लिए एडीएम न्यायिक कोर्ट में हुई कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा गया है। छह बिंदुओं पर प्रस्ताव भेजा गया है। वक्फ बोर्ड की भूमि को लेकर पूरे देश में खलबली मची है। इन सबके बीच कौशाम्बी कलक्ट्रेट की कार्रवाई शासन स्तर पर छाई हुई है। यह कार्रवाई यूपी के लिए नजीर बन सकती है। वक्फ बोर्ड के नाम पर जबरन कब्जे में ली गई भूमि को आजाद कराने के लिए एडीएम न्यायिक कोर्ट में हुई कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा गया है। छह बिंदुओं पर प्रस्ताव भेजा गया है। इसी आधार पर दूसरे जिलों में अब कार्रवाई शुरू होगी।
वक्फ बोर्ड की भूमि को लेकर शासन की निगाह टेढ़ी है। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर बेशकीमती भूमि पर कब्जा किया गया है। बंजर, ग्राम सभा की भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया है। इसको लेकर शासन गंभीर है। कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कौशाम्बी में कड़ा धाम में 96 बीघा जमीन का प्रकरण वर्ष 1950 से कोर्ट में चल रहा था, लेकिन निस्तारण नहीं हो पा रहा था। मामला तत्कालीन एडीएम न्यायिक डॉ. विश्राम की कोर्ट में चला।
शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) शिवमूर्ति द्विवेदी ने प्रकरण का गंभीरता से अध्ययन किया। इसके बाद कार्रवाई शुरू की। सभी बिंदुओं की बारीकी से छानबीन करने के बाद आखिरकार वक्फ बोर्ड से 96 बीघा एक साल पहले वापस ले ली। इस जमीन को सरकारी खाते में दर्ज करा दिया गया है। इससे वक्फ बोर्ड की जमीन की देखभाल करने वाले तिलमिलाए थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली थी। अब पूरे प्रदेश में कार्रवाई शुरू हुई तो तत्कालीन एडीएम न्यायिक की कोर्ट में चली कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया। छह बिंदुओं पर कार्रवाई के लिए शासकीय अधिवक्ता ने शासन को सुझाव भेजा। यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया है। इससे डीएम व अन्य अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है।
तीन ग्राम पंचायतों की भूमि पर शुरू होगी कार्रवाई
कड़ा धाम की 96 बीघा जमीन को सरकारी खाते में दर्ज कराने के बाद अब अधिकारी दूसरे गांवों की भूमि की पड़ताल करा रहे हैं। वक्फ बोर्ड को जमीन देने के नियम कानून अलग हैं। नियम के तहत यदि जमीन गई होगी तो वक्फ बोर्ड के पास रहेगी। यदि नियम विरुद्ध जमीन गई है तो उसे अब जिला प्रशासन वापस लेगा। सिराथू तहसील के रूपनारायणपुर गोरियों, नारायणपुर बंगाली, त्रिलोकपुर गांव में वक्फ बोर्ड की भूमि है। इनकी जांच हो रही है। शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) शिवमूर्ति द्विवेदी ने बताया कि कड़ा धाम में 96 बीघा भूमि पर वक्फ बोर्ड गलत तरीके से काबिज था। तत्कालीन एडीएम न्यायिक के नेतृत्व में बारीकी से पड़ताल की गई। एक- एक बिंदु का गहनता से अध्ययन किया गया। इसके बाद सभी तथ्यों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने बोर्ड से 96 बीघा जमीन वापस लेते हुए सरकारी खाते में दर्ज करवा दिया है। यह बड़ी कामयाबी थी। निःसंदेह यह कार्रवाई यूपी के दूसरे जिलों के लिए नजीर बनेगी।
कौशाम्बी जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि 96 बीघा जमीन के प्रकरण में हुई कार्रवाई बहुत ही सराहनीय है। कोर्ट ने सभी बिंदुओं का बारीकी से अध्ययन और भौतिक सत्यापन करने के बाद कार्रवाई है। अन्य चल रहे प्रकरणों में भी जांच कराएंगे। जांच के बाद यदि कार्रवाई के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिलेंगे तो कार्रवाई कराएंगे।
– टीम न्यूज अपडेट यूपी