नहीं देना होगा !! फैमिली प्रॉपर्टी की रजिस्‍ट्री पर स्‍टांप शुल्‍क, योगी सरकार का बड़ा फैसला

यूपी में फैमिली प्रॉपर्टी की रजिस्‍ट्री 
पर अब स्‍टांप शुल्‍क नहीं देना होगा
पार्टीशन डीड और सेटलमेंट डीड 
पर स्‍टांप शुल्‍क नहीं लगेगा
संपत्ति की रजिस्‍ट्री के लिए केवल 
पांच हजार रुपये खर्च होंगे


लखनऊ, यूपी।
उत्तरप्रदेश के नागरिकों के लिए अच्छी खबर। योगी सरकार का शानदार तोहफा। अब यूपी में परिजनों के नाम संपत्ति करना बेहद आसान हो गया है। इसके लिए अब केवल सिर्फ 5 हज़ार रुपये का स्टाम्प शुल्क देना होगा। अब बंटवारा पत्र (पार्टीशन डीड) और समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) पर स्‍टांप शुल्‍क नहीं लिया जाएगा।

मंगलवार को यूपी सरकार की लोक भवन में हुई मीटिंग में कई महत्पूर्ण मुद्दों पर चर्चाओं के साथ कई फैसले लिए गए। बैठक के बाद वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 13 प्रस्‍तावों को मंजूरी मिली, जबकि 14 प्रस्‍ताव पटल पर रखे गए थे। सबसे बड़ा प्रस्‍ताव पारिवारिक संबंधियों के बीच संपत्ति की रजिस्‍ट्री पर स्‍टांप शुल्‍क में छूट का पास हुआ है। यह कदम संपत्ति विवादों को आसान बनाने और पारिवारिक सौहार्द को भी बढ़ावा देने के लिए उठाया गया। बंटवारा पत्र (पार्टीशन डीड) और समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) पर स्‍टांप शुल्‍क नहीं लिया जाएगा। इसकी जगह केवल पांच हजार रुपये खर्च करने होंगे।

उत्तरप्रदेश के नागरिकों के लिए अच्छी खबर। योगी सरकार का शानदार तोहफा। अब यूपी में परिजनों के नाम संपत्ति करना बेहद आसान हो गया है। इसके लिए अब केवल सिर्फ 5 हज़ार रुपये का स्टाम्प शुल्क देना होगा। अब बंटवारा पत्र (पार्टीशन डीड) और समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) पर स्‍टांप शुल्‍क नहीं लिया जाएगा।

प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अपनी संपत्तियों को अपने रिश्तेदारों या अपने परिजनों के नाम देना चाहते हैं, लेकिन नियम के चलते इतनी धनराशि नहीं जुटा पाते थे। जिससे अब वह केवल संपत्ति के सर्किल रेट का भुगतान करके बैनामा कर सकते हैं। इस नियम से उत्तर प्रदेश के ऐसे हजारों लोगों को राहत मिल सकेगी।

अल्ट्रा मेगा कंपनियों के लिए प्रोत्साहन का पिटारा
इस बीच, बैठक में शाम‍िल औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले अल्ट्रा मेगा इकाइयों के लिए प्रोत्साहन का पिटारा खोले जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि कोई कंपनी प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर 3000 करोड़ से अधिक का निवेश करती है और कंपनी प्रोत्साहन के लिए आवेदन करती है, उसे निवेश को एकीकृत मानते हुए कस्टमाइज पैकेज की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके तहत मेसर्स आवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को कस्टमाइज पैकेज का लाभ दिया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि मेसर्स अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश में पांच गीगा वाट एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई में सौर इनगॉट-वेफर, सोलर सेल एवं सौर मॉड्यूल का उत्पादन किया जाएगा। मेसर्स अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तावित परियोजना में 11,399 करोड़ के निवेश की पेशकश की गई है। परियोजना हेतु 150 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसमें 50 एकड़ ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद क्षेत्र) तथा 100 एकड़ हाथरस (पश्चिमांचल) में उपलब्ध है।

– टीम न्यूज अपडेट यूपी

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