उत्तरप्रदेश : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे और पत्नी को जमानत दे दी है, अदालत ने आजम की 7 साल की सजा पर भी रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईर्ट से पूर्व मंत्री आजम खां को बड़ी राहत मिली है। बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने आजम के साथ ही उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी भी मंजूर कर ली। कोर्ट ने आजम की सजा पर भी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आजम खान, तंजीम और अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर कर ली है और आजम खान की सजा का आदेश स्थगित कर दिया है। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है । दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 14 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। कोर्ट ने आजम की सजा पर भी रोक लगा दी है। तंजीम फातिमा और अब्दुला आजम की सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया। केवल आजम खान की सजा पर रोक लगाई गई है।
– टीम न्यूज अपडेट यूपी