नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश हुए बजट 2024 में कैपिटल गेन टैक्स को लेकर आम आदमी को एक बड़ा झटका दिया। बजट 2024 के अनुसार चुनिंदा फाइनेंसियल और नॉन-फाइनेंसियल एसेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 2.5% बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है. वहीं शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पूंजीगत लाभ को सरल बनाने के तहत एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए सूचीबद्ध वित्तीय साधनों को लॉन्ग टर्म माना जाएगा. फाइनेंस मिनिस्टर के इस ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखी जा रही है।
कैपिटल गेन टैक्स दो तरीके से लगता है. अगर किसी स्टॉक को 1 साल के भीतर बेचा जाता है तो उसपर हुए मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो आपके टैक्स स्लैब के आधार पर लगाया जाता है। वहीं, स्टॉक 1 साल बाद बेचा गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसमें 1 लाख रुपये तक हुआ मुनाफा टैक्स के दायरे से बाहर होगा, जबकि इससे ज्यादा के मुनाफे पर 10 फीसदी दर से टैक्स देना होगा।
कैपिटल से हुए प्रॉफिट पर जो टैक्स लगाया जाता है, उसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। यह दो तरह का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15 फीसदी का टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 फीसदी का टैक्स लगता है। 1 लाख तक के एनुअल कैपिटल गेन पर टैक्स की देनदारी नहीं होती है।
– टीम न्यूज अपडेट यूपी